कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 1 अक्टूबर से होने वाले अनलॉक 5 (Unlock 5) की गाइडलाइंस (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी हैं. अनलॉक 5 के अंतर्गत देश में त्योहारों का सीजन है और ऐसे में भीड़ इकट्ठा होने की भी पूरी आशंका है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिससे त्योहारों की रौनक फीकी भी न पड़े और लोग संक्रमण से बचे रहे. तो आइए जानते हैं कि कल से होने जा रहे अनलॉक 5 में आपको किन-किन चीजों पर छूट और किन चीजों पर पाबंदी रहेगी.
अनलॉक 5 की गाइडलाइंस
50 फीसदी सीटों के साथ खुलेंगे सिनेमाघर
गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे. इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों और स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा. इसके अलावा मंत्रालय जल्द ही मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को लेकर दिशा-निर्देश जारी करेगा.
स्कूलों-कॉलेज और कोंचिंग संस्थान पर फैसला
अनलॉक-5.0 में सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लेने का अधिकार राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार को दिया है. हालांकि, कुछ राज्यों में 21 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं. लेकिन कुछ राज्यों में लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल बंद हैं जिन्हें केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है. मगर केंद्र ने ये फैसला राज्यों की सरकार पर छोड़ दिया है और 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला सरकार ले सकेगी. मगर सरकारों को स्कूल व कोंचिंग संस्थानों को खोलने के लिए बच्चों के अभिभावकों की रंजामंदी लेनी होगी.
15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति
गृहमंत्रालय ने अनलॉक 5.0 की नई गाइडलाइन में व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की परमिशन दे दी है. इसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.
महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ा दिया है जिसकी अवधि 31 अक्टूबर तक रहेगी. ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्यों में कोरोना के कुल मामले 13,66,129 हैं और 19,212 मरीज ठीक हो चुके हैं. जबकि संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 36,181है.