अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कंगना के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद में मंगलवार को आगरा (Agra) की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने सुनवाई की। अदालत (Court) ने कंगना रनौत को तलब करते हुए नोटिस (Notice) जारी करने के आदेश दिए। मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की है।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर को कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में परिवाद दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो उनके और लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। प्रार्थी ने कहा कि वह खुद किसान परिवार से हैं और इस बयान से आहत हुए हैं। इस बयान को 27 अगस्त 2024 को आगरा के दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 31 अगस्त को पुलिस कमिश्नर और थाना न्यू आगरा में शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी।
मंगलवार को प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया, रामदत्त दिवाकर आदि ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं और कंगना रनौत से कोर्ट में अपना पक्ष रखने की मांग की। प्रार्थी ने बताया कि इस मामले में गवाह राजेंद्र गुप्ता और अजय किशोर सागर के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं। कंगना रनौत के बयान में उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता, तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता।