लोकसभा चुनावों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहने पर हरियाणा की बीजेपी (BJP) सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने वाले फैसलों पर युद्धस्तर पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता की नाराजगी झेलने से बचा जा सकें. इसी कड़ी में सीएम नायब सैनी ने आमजन को राहत देते हुए फैसला लिया है कि शहरी क्षेत्रों में 500 गज के प्लॉट की अब 100 और 50 गज के टुकड़ों में रजिस्ट्री हो सकेगी.
NDC के लिए 2 चीजें अनिवार्य
इसके अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) लेने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है. इसके लिए प्रोपर्टी आईडी और हाउस टैक्स जैसे डाक्यूमेंट्स को अनिवार्य किया गया है. शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इस संबंध में पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है. इस कार्य योजना को सीएम नायब सैनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलते ही घोषणा कर दी जाएगी.
अवैध कालोनियों होंगी वैध
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि राज्य में अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा. 30 जून तक सभी जिलों से ऐसी कालोनियों की सूचना मांगी गई है. संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, शहरों में बंद पड़ी रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हटाने के संबंध में भी सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है.
3 दिन नहीं मिलेगा रजिस्ट्री का टोकन
सुभाष सुधा ने बताया कि सूबे में रजिस्ट्री से जुड़े काम आनलाइन करने की तैयारी है. जिसके चलते राजस्व विभाग का जमाबंदी पोर्टल शुक्रवार की शाम 6 बजे से तीन दिन के लिए बंद हो जाएगा. इससे लोगों को रजिस्ट्री का टोकन और इंतकाल व जमाबंदी नकल निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.