हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सूबे की जनता को अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने बिजली कनेक्शन देने की समय- सीमा निर्धारित कर दी है.
नई टाइमलाइन निर्धारित
HERC द्वारा जारी नई समय-सीमा के तहत अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में उपभोक्ताओं को पूर्ण आवेदन जमा करने के तीन दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्राप्त होगा जबकि नगर क्षेत्रों में यह कनेक्शन 7 दिनों के भीतर प्रदान किया जायेगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय- सीमा 15 दिनों की रखी गई है.
लोगों को राहत पहुंचाना उद्देश्य
HERC के चेयरमैन नंद लाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग ने बताया कि बिजली आपूर्ति संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. इस बदलाव का उद्देश्य बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में अधिक त्वरता लाते हुए उपभोक्ताओं को कम समय में अधिक संतुष्टि और राहत प्रदान करना है.
अधिकारी की होगी जवाबदेही
चेयरमैन नन्द लाल शर्मा ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारी यदि निर्धारित समय अवधि में उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन प्रदान नहीं कर पाते तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी.
उन्होंने कहा कि हरियाणा के बिजली निगम अपनी कार्यप्रणाली में सुधार के चलते अब घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में पहुंच चुके हैं लेकिन कई कार्यालय अभी भी ऐसे हैं, जिनकी कार्यप्रणाली के चलते पूरे बिजली विभाग को सरकार व उपभोक्ताओं के निशाने पर रहना पड़ता है. इनपर विशेष रूप से निगरानी रखते हुए सुधार के प्रयास किए जाएंगे.