पंजाब के स्कूलों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसले लेते हुए अध्यापकों को विशेष आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य में चलने वाले डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया आदेश जारी किया है। सरकार ने डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में स्कूल मुखियाओं और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जारी टाइम टेबल के आदेश रद्द कर दिए हैं। शिक्षा सचिव स्कूलों को 4 पन्नों का पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
इन आदेशों के बाद डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में समान पद वाले लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी अटेंडेंट यानी ग्रुप सी और डी का ठहराव सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में रिक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक है तो स्कूल में उनकी ड्यूटी शिफ्ट में लगाई जाएगी जो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा तय की जाएगी। यह भी आदेश दिया गया है कि स्कूल मुखी के स्कूल में आने से पहले और जाने के बाद संबंधित शिफ्ट का सीनियर अधिकारी सिर्फ उस समय तक ही इंचार्ज होगा।