केरल उथरा मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुना दी है. वहीं पांच लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है. इस मामले में आरोपी पति को पहले ही दोषी करार दिया गया था और अब आज सजा का भी ऐलान कर दिया गया. उथरा मर्डर केस काफी हाई प्रोफाइल मामला है जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को सांप से कटवा दिया. साजिश के तहत कोबरा से डसवाया गया जिस वजह से पत्नी ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई. ये घटना 7 मई 2020 की बताई जा रही है जब उथरा के पति सूरज ने देर रात कमरे में एक कोबरा को छोड़ दिया था. उस कोबरे ने जैसे ही उथरा को काटा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से सूरज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी.
क्या है ये पूरा मामला? पुलिस जांच में सामने आया कि सूरज पहले भी अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर चुका था. तब भी उसकी तरफ से सांप का ही सहारा लिया गया था. उसने एक सांप खरीदने वाले से अपनी जान-पहचान बढ़ाई थी. फिर उस शख्स की मदद से दो सांप खरीदे. आरोपी सूरज की पहली साजिश तो नाकाम रही, लेकिन दूसरी बार वो सफल रहा और उथरा की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने उस सांप पकड़ने वाले को ही अपना गवाह बना लिया था और उसी के बयान के आधार पर सूरज की गिरफ्तारी हुई.
बाद में सांप पकड़ने वाले को कोर्ट में भी पेश किया गया जहां पर उसने अपना जुल्म तो कबूल किया ही, इसके अलावा सूरज की भी पूरी पोल खोल दी. इस मामले में कोर्ट ने धारा 302, 307, 328 और 201 के तहत सूरज को दोषी माना है और उसे उम्रकैद की सजा सुना दी गई है. सजा सुनाते हुए वक्त कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि इस तरह का मामला काफी दुर्लभ है और सिर्फ उम्र के आधार पर किसी की सजा को माफ नहीं किया जा सकता है. इसी वजह से 25 वर्षीय सूरज को अब उम्रकैद की सजा सुना दी गई है और पांच लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा.