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घर-घर राशन योजना:: हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को राशन की ‘डोरस्टेप डिलीवरी योजना’ का प्रस्ताव फिर भेजा. केजरीवाल सरकार ने घर-घर राशन डिलीवरी की फाइल मंगलवार को एलजी (LG) को भेजी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने फाइल भेजी है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने को कहा था. हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार निर्देश दिया है कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना है. उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी.

दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है. अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके.

बता दें कि इससे पहले भी केजरीवाल सरकार घर-घर राशन वाली फाइल एलजी को भेजी थी. जून 2021 में केजरीवाल ने एलजी को फाइल भेजी थी. लेकिन इसे वापस लौटा दिया गया था. कुछ आपत्तियों के चलते केंद्र सरकार की ओर से 25 मार्च को यह योजना रोक दी गई थी. इसके बाद इसका नाम घर-घर राशन कर दिया गया था. केंद्र सरकार के सुझावों के बाद 24 मई 2021 को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को योजना लागू करने के लिए फाइल भेजी, लेकिन एलजी ने इस फाइल को वापस कर दिया और कहा कि इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता.