बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम को सीबीआई पूछताछ के लिए ले गई, नारदा केस में होंगे सवाल-जवाब।
आपको बता दे की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शीर्ष नेताओं व पूर्व मंत्रियों के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी थी। बता दें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारद स्टिंग मामले में फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित नारद स्टिंग टेप सामने आया था।
नारदा स्टिंग टेप
पश्चिम बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किए गए थे। दावा किया गया था कि ये टेप साल 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे और इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते दिखाया गया था। स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मार्च, 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।