दिल्ली पुलिस ने मुंबई के अंग्रेजी समाचार चैनल के 28 वर्षीय पत्रकार और एंकर के खिलाफ चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार का अपराध), 342 और 509 (एक महिला के अपमान का उद्देश्य से इशारे करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में, पीड़िता ने कहा कि वह पुणे में अपने कॉलेज के दिनों से आरोपी को तीन सालों से जानती थी। एफआईआर में, पीड़िता ने कहा कि 30 जनवरी को आरोपी ने उसे यह कहकर मैसेज किया कि वह एक शादी के लिए दिल्ली आ रहा है, और उस दौरान उससे मिलना चाहता है।
लड़की ने आगे कहा कि 25 फरवरी को, लगभग 5 बजे आरोपी ने मुझे फिर से मैसेज किया और मुझसे पूछा कि वह एक दोस्त के घर पर उससे मिले, जहां वह रह रहा है और हम वहां से नाश्ते के लिए बाहर जाएंगे। हालांकि, मैंने आरोपी से सीधे नाश्ते के लिए खान मार्केट मिलने की बात कही। जिसपर वह मान गया। पीड़िता आरोपी से खान मार्केट में नाश्ते पर मिली वहां से एक फाइव-स्टार होटल में गई जहाँ आरोपी अपने परिवार के साथ रुका हुआ था। शिकायत में पीड़िता ने साफ कहा है कि उसने आरोपी के साथ किसी भी शारीरिक संबंध के लिए सहमति नहीं दी। हालांकि, कथित तौर पर आरोपी ने दो बार उसके साथ जबरदस्ती की।