एक बार फिर से देश में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और इसी के चलते केंद्र सरकार सख्त हो गई है. तो वहीं राज्य सरकार भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ गतिविधियों में दी गई छूट के नियमों में बदलाव कर दिया था और शादी समारोहों (Marriage Ceremony) में मेहमानों की संख्या में भी बदलाव किया था. शादी-समारोह को लेकर किए बदलावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
शादी-समारोह पर सीएम योगी के निर्देश
सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि, शादी के लिए किसी को भी पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. अगर प्रदेश में कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आती है सख्त कार्रवाई होगी. सीएम ने गुरुवार को कहा कि, सिर्फ शादी की सूचना देकर COVID-19 प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन कर शादी हो सकती है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी लोग शादी समारोह में निर्धारित किए गए लोगों की संख्या में शामिल नहीं होंगे. यानि ये लोग उनसे अलग रहेंगे. जो निर्धारित संख्या है वो सिर्फ मेहमानों के लिए है.
बैंड-बाजा पर कार्यवाही
सीएम योगी ने बताया कि, गाइडलाइन के नाम पर किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरुक करें और बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया जाएगा.
कितने लोग हो सकेंगे शामिल
बता दें, योगी सरकार ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए शादी-समारोह में 200 लोगों को शामिल करने की अनुमति दी थी. लेकिन अब इस फैसले में बदलाव करते हुए अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है. शादी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा. सीएम के आदेश के मुताबिक, जिलाधिकारी या तो खुद शादीस्थल जाकर निरीक्षण करेंगे या अधिनस्थ अधिकारी को भेजकर आदेश का पालन करवाएंगे. अगर किसी शादी में तय की गई संख्या से ज्यादा लोग पाए जाते हैं तो जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई होगी. क्योंकि कोरोना को लेकर सूबे के सीएम काफी सख्त हैं और जनता की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.