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कोलकाता कांडः SC की डेडलाइन के बावजूद हड़ताल जारी रखेंगे RG कर के डॉक्टर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की डेडलाइन के बावजूद भी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल (RG Kar Hospital, Kolkata) के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के जूनियर डॉक्टरों (Junior doctors) ने सोमवार शाम को घोषणा की कि वे लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ न्याय की मांग के लिए अपनी ‘हड़ताल’ को जारी रखेंगे. बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था।

फिर रैली निकालने की बनाई योजना
हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक (DHE) के इस्तीफे की मांग की है. जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों ने मंगलवार को दोपहर में Salt Lake स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय ‘स्वास्थ्य भवन’ की ओर एक रैली निकालने की योजना बनाई है। एजेंसी के मुताबिक, एक डॉक्टर ने कहा, ‘हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और पीड़िता को न्याय नहीं मिला है. हम अपनी हड़ताल और ‘काम बंद’ जारी रखेंगे. हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सचिव और DHE इस्तीफा दें. कल दोपहर कोहम स्वास्थ्य भवन के लिए रैली निकालेंगे।

कोलकाता रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
पश्चिम बंगाल के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सेमिनार कक्ष में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग के दौरान पीड़िता की लाश गंभीर चोटों के साथ पाई गई थी. उनका कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की गई थी. इस घटना ने देशभर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि डॉक्टर वापस काम पर लौटें और हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई जाएं, जिसमें अलग-अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था शामिल है. डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए।

दरअसल, कोलकाता रेप-मर्डर मामले के एक महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की थी. सीबीआई ने जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पीठ को सौंपी थी. बता दें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात को एक लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी. इस घटना के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे. तब से डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं।