कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह एफआईआर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी और लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें गिरफ्तार करेगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले में सोशल मीडिया X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा, ‘कांग्रेस सदस्यों द्वारा आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संदर्भ में,राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120(बी)143/147/188/283/353/332/333/427 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।’
खानापारा इलाके में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना के बाद, असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लगभग 3000 लोगों और 200 वाहनों के साथ गुवाहाटी में प्रवेश करने की कोशिश की थी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जांच शुरू करेगी और लोकसभा चुनाव के बाद वायनाड सांसद को गिरफ्तार करेगी।
राहुल गांधी पार्टी की मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और जैसे ही यात्रा गुवाहाटी शहर में प्रवेश करने वाली थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और असम पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। बुधवार को यात्रा बारपेटा, बोंगईगांव की ओर बढ़ेगी और शाम को धुबरी में एक सार्वजनिक बैठक होगी।