इंदौर में एक चार वर्षीया बच्ची के साथ अश्लील हरकत के आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20-20 वर्ष के दोहरे सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो. एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने आरोपी प्रकाश, उम्र 47 वर्ष, निवासी द्वारकापुरी को धारा 376 क ख भादवि एवं 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 -20 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 363 भादवि एवम धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 3000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया. प्रकरण में डीपीओ संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन मे अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई. न्यायालय द्वारा पीडि़त बालिका को 80000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई.
यह था मामला
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 24 दिसंबर 2020 को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 04 वर्ष की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी कॉलोनी में रहने वाला आरोपी प्रकाश ने पीड़ित बालिका को अपने पास बुलाया और घर के अंदर ले गया. वहां उसके कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें करते लगा. बालिका घबराते हुए वहां से भागकर उसकी मां के पास आई और उसने उक्त घटना के बारे में बताया. इसके बाद मां अपनी बालिका के साथ जाकर रिपोर्ट लिखाई थी. इस पर से आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया गया था.