तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ ने बुधवार को राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन की याचिका में एडवोकेट-जनरल आर षणमुगसुंदरम की दलीलों से संबंधित अपने 17 जून के आदेश के एक हिस्से को हटा दिया, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल की सहमति के बिना समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी।