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31 मार्च से पहले फास्टैग केवाईसी समेत निपटा लें पांच जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

कुछ ही दिनों में मार्च के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 भी खत्म हो जाएगा। आज 21 मार्च है और यह याद रखें अगले 10 दिन में आपको कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मार्च में वित्त वर्ष की क्लोजिंग होती है, कई कामों का लेखा-जोखा पूरा करना होता है। आपको याद दिला दें कि 31 मार्च से पहले आपको फास्टैग केवाईसी, अपडेटेड आईटीआर, टीडीएस फाइलिंग, जीएसटी कंपोजिशन के लिए आवेदन करने जैसे जरूरी काम करने हैं। ऐसा न करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

1. फास्टैग केवाईसी अपडेट

फास्टैग यूजर्स के लिए 31 मार्च का खासा महत्व है। एनएचएआई ने फास्टैग के केवाईसी अपडेट करने की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले इस काम के लिए आखिरी तारीख 29 फरवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।

आप अपनी फास्टैग कंपनी के हिसाब से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या फिर इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर अपने फास्टैग की केवाईसी के विवरण अपडेट कर सकते हैं। ऐसा न करने की स्थिति में 1 अप्रैल से आपका फास्टैग खाता अवैध हो जाएगा।

2. टैक्स बचाने के लिए निवेश

अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का दौर भी शुरू हो जाएगा। अगर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आप पुरानी टैक्स योजना में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आप अपने निवेश पर कर छूट का भी दावा कर सकते हैं। अगर आपने पहले कर बचत वाली मदों में निवेश नहीं किया है तो आप 31 मार्च से पहले इनमें निवेश करके आयकर बचा सकते हैं।

धारा 80सी के तहत आपके पास ऐसे बहुत से निवेश के विकल्प हैं जो आयकर बचाने का मौका देते हैं, जैसे- सार्वजनिक भविष्य निधि, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि, टर्म डिपाजिट, एनपीएस और पोस्ट ऑफिस की दूसरी बचत योजनाओं में निवेश किया जा सकता है।

3. न्यूनतम निवेश की शर्त

अगर आपने पीपीएफ यानी सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि सहित ऐसी ही दूसरी सरकार समर्थित योजनाओं में निवेश कर रखा है तो आपके लिए उस खाते में हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि डालनी अनिवार्य होती है।

पीपीएफ में आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये तक का निवेश करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और आपको इसपर जुर्माना देना पड़ सकता है।

4. स्रोत पर कर की फाइलिंग

जनवरी 2024 के लिए अलग-अलग धाराओं के तहत ली गई कर छूट के लिए आयकरदाताओं को मार्च में टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर सेक्शन 194-आईएम, 194-आईबी और 194एम के तहत टैक्स की कटौती हई है तो इसके लिए 30 मार्च के पहले चालान स्टेटमेंट फाइल करना होगा।

5. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा जीएसटी करदाता कंपोजिशन स्कीम के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एक निश्चित टर्नओवर वाले पात्र कारोबारी करदाता इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जोकि एक ज्यादा साधारण कर योजना है।

इसके लिए उन्हें सीएमपी-02 फॉर्म भरना होगा। ऐसे जीएसटी करदाता जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है, वो इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट श्रेमी के तहत इसे 75 लाख रखा गया है। रेस्टोरेंट के लिए जहां ये 1.5 करोड़ है, वहीं दूसरे सेवा प्रदाताओं के लिए यह 50 लाख है।