साल 2006 के वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। आज यह फैसला घटना के 16 साल बाद फैसला आया है।
इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख रखी गई थी।
बात दें कि 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था। धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई थी। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। इस ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।