अगर आप Job करते हैं और आपका Provident fund कटता है तो आपके फायदे की खबर है। Covid 19 के कारण Labour ministry ने कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (EDLI) का बीमा कवर बढ़ा दिया है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सहूलियतें भी दी हैं। इनमें EDLI के तहत सुनिश्चित 6 लाख रुपये की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक कंपनियों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है।
EDLI के फायदे
ESIC के तहत बीमाधारक की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में पति/पत्नी और विधवा मां को जीवन पर्यंत और बच्चों को 25 साल की उम्र तक कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन मिलती है। कर्मचारी की बेटी होने की स्थिति में उसे उसकी शादी तक यह फायदा मिलता है।
क्या है EDLI योजना
इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI), 1976 के तहत खाताधारक की मौत पर कम से कम बीमा रकम अब 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये है। इसके पहले यह रकम 2 लाख रुपये और 6 लाख रुपये थी। यह रकम तब मिलती है जब खाताधारक की असमय मौत हो जाए। EDLI स्कीम में कर्मचारी को कोई पैसा नहीं देना होता है बल्कि योगदान कंपनी द्वारा होता है। बता दें कि EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियां 15 हजार से ऊपर सैलरी वालों का PF काटती हैं। इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12 फीसद और इतना ही योगदान कंपनी करती है। इसमें से ही कुछ रकम EDLI के प्रीमियम में जाती है।
कितना मिलता है Claim
EDLI क्लेम का अलग फॉर्मूला है। इसमें कर्मचारी की आखिरी 12 माह की बेसिक के औसत का 35 गुना और आखिरी 12 महीनों के दौरान औसत पीएफ बैलेंस का 50 फीसद, जो 1,75,000 रुपये से ज्यादा ना हो को जोड़कर क्लेम बनाया जाता है। अगर कर्मचारी ने लगातार 12 महीने काम किया है, तो न्यूनतम 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं।
कैसे मिलता है क्लेम
अगर कर्मचारी की असमय मौत हुई तो नॉमिनी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है। क्लेम करने वाले की उम्र 18 साल से कम तो कोई और घर का बड़ा क्लेम कर सकता है। इसके लिए कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट, नॉमिनी के सर्टिफिकेट्स और बैंक खाते की जानकारी लगेगी।