रिर्पोट :-गौरव सिंघल,वरिष्ठ संवाददाता,सहारनपुर मंडल। सहारनपुर (दैनिक संवाद ब्यूरो)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 11 सितम्बर 2021 दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। वादकारीगण संबंधित न्यायालय में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।
जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने आज मीडियाकर्मियों को यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोडकर वैवाहिक वाद, लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एम0वी0एक्ट व ई-चालान के वाद, केवल उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लम्बित भू-राजस्व के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाएंगे। कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे का महत्वपूर्ण माध्यम है।
अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते है उनमें दोनों पक्षों की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती तथा अदा की गयी कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। उन्होने सभी अधिवक्तागण, वादकारीगण तथा हितधारकों से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बनें और अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराएं ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके। आवश्यक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाईन नम्बर 0132-2711441 पर भी सम्पर्क कर सकते है।