वाहन मालिकों (vehicle owners) की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। केंद्र सरकार (Central government) ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के मोटर बीमा प्रीमियम की दरों (motor insurance premium rates) में बढ़ोतरी कर दी हैं। इस संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (ministry of road and transport) ने अधिसूचना जारी कर दी है।
हाइब्रिड वाहनों को बड़ी राहत
अधिसूचना के मुताबिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर 7.5 फीसदी की छूट मिलेगी। अब 30 किलोवाट तक क्षमता वाली ई-कार के लिए तीन साल का प्रीमियम 5,543 रुपये होगा। वहीं, 30 किलोवाट से 65 किलोवाट के बीच की ई-कार के लिए तीन साल का प्रीमियम 9,044 रुपये होगा। 65 किलोवाट से ज्यादा की क्षमता वाली ई-कार के लिए अब तीन साल के प्रीमियम के लिए 20,907 रुपये देने होंगे।
चार पहिया के लिए नई दरें
2,094 रुपये : 1000 सीसी के इंजन क्षमता वाली निजी कारों के लिए, पहले लगते थे 2072 रुपये
3,416 रुपये : 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए, पहले देने पड़ते थे 3,221 रुपये
7,890 रुपये : 1500 से अधिक सीसी इंजन की क्षमता वाली कारों के लिए, इनकी दर में कमी की गई, पहले देने पड़ते थे 7,897 रुपये
दोपहिया वाहनों के लिए नई दरें
1366 रुपये : 150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए
2,804 रुपये : 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
थर्ड पार्टी बीमा कराने वाले वाहन मालिक को ये सुविधा मिलती है कि अगर उस वाहन से होने वाली किसी दुर्घटना में किसी तीसरे का नुकसान होता है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर देती है। वाहन दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीमा के बगैर वाहन लेकर सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं है।
एक जून से प्रभावी होंगी नई दरें
अधिसूचना के मुताबिक, थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की नई दरें एक जून 2022 से लागू होंगी। इससे पहले वर्ष 2019-20 के लिए बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद कोरोना महामारी के कारण दो साल तक प्रीमियम में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया था।
इससे पहले, इन दरों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा अधिसूचित किया गया था। ऐसा पहली बार है जबकि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बीमा नियामक के परामर्श करने के बाद थर्ड पार्टी दरों को अधिसूचित किया है।