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हिंदू पक्ष का आरोप : ज्ञानवापी में शिवलिंग को पहुंचाया गया नुकसान, मस्जिद के स्टोर रूम में मिला औजार

ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi case) पर आज हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में 2 घंटे तक बहस हुई जिसके बाद सोमवार को दोपहर 2 बजे तक सुनवाई टल गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने वाराणसी जिला कोर्ट (Varanasi District Court) में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग (Shivling) को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग में 63 सेमी. का छेद किया गया है। जिस औजार से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया वो मस्जिद (Masjid) के स्टोर रूम में मिला। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है। ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है।

हिंदू पक्ष के इन आरोपों ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया ट्विस्ट लिया दिया है। याचिकाकर्ता विष्णु जैन का दावा है उनके इल्जाम एकदम सही हैं और इसके सबूत है मुस्लिम पक्ष ने महापाप किया है। महादेव का अपमान किया है। वो कोर्ट में अपनी बात को साबित कर देंगे कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है और आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ।

ज्ञानवापी की लड़ाई बेअदबी पर आई, हिंदू पक्ष का बयान –
– शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की गई
– शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई
– शिवलिंग में 63 सेमी. का छेद कैसे हुआ?
– शिवलिंग में 63 सेमी. का छेद किसने किया?
– शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई

सर्वे टीम को वजुखाने में मिला था शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर
आपको बता दें कि सर्वे टीम को सर्वे के आखिरी दिन 16 मई को वजूखाने से एक स्ट्रक्चर मिला था जो दिखने में शिवलिंग जैसा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये ज्ञानवापी का शिवलिंग है जो मंदिर में मौजूद था जिसे मस्जिद में छिपा दिया गया। कहानी में तब पेंच फंस गया जब मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के स्ट्रक्चर को फव्वारा बताया लेकिन अब उसी पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है लेकिन उसे फव्वारा बनाया गया है एक बड़ी साजिश के तहत और उसके सबूत भी मौजूद है।

ज्ञानवापी को लेकर कई याचिकाएं पेंडिंग
हिंदू पक्ष अदालत से सर्वे की मांग कर स्थिति साफ करने की अपील कर रहा है। हिंदू पक्ष भले ही बड़े दावे कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है लेकिन मुस्लिम पक्ष इन आरोपों को साफ गलत बता रहा है। बात अदालत पर आकर रुक गई है। ज्ञानवापी को लेकर कई याचिकाएं पेंडिंग हैं। आज भी एक नई याचिका डाली गई थी जिसमें तुरंत पूजा के अधिकार की मांग की गई थी जिसे जज रवि कुमार दिवाकर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है जिस पर अब 30 मई को सुनवाई होगी।

लेकिन इससे पहले आज ही ज्ञानवापी मस्जिद की मेंटनबिलिटी पर फैसला होना है जहां तय होगा कि ये मुकदमा आगे चलेगा या नहीं जिसके बाद ही ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार की बात होगी और ये भी शिवलिंग है या फव्वारा ये भी तय होगा।