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सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर से किसानों को हटाने की याचिका दायर, आपातकालीन सेवाओं का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बाहरी इलाकों में प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को रोक रहे हैं।

दिल्ली निवासी ऋषभ शर्मा द्वारा दायर याचिका में प्रदर्शनकारी किसानों को तत्काल हटाने या ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। भले ही पुलिस ने उन्हें शहर के उत्तरी किनारे पर बुरारी में एक मैदान की पेशकश की, लेकिन सीमाओं पर अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं।

याचिका केंद्र के विवादास्पद नागरिकता कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देती है, जिसमें अक्टूबर में कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा नहीं हो सकता और प्रदर्शनों के लिए एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए।

याचिका में कहा गया, “दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लाखों लोगों का जीवन तत्काल खतरे में है, क्योंकि वायरस बहुत संक्रामक है और अगर संयोग से यह कोरोना वायरस रोग समुदाय के फैलने का रूप ले लेता है, तो इससे देश में तबाही मच जाएगी।”

नए कानूनों के खिलाफ दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दिए जाने से पहले पिछले हफ्ते हरियाणा में किसानों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जो कहते हैं कि उन्हें बड़े निगमों की दया पर छोड़ दिया जाएगा।

इस साल के शुरू में पारित कृषि कानूनों के विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के नेताओं के साथ बातचीत की। हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के प्रवेश द्वारों पर डेरा डाल दिया है।

किसान समूहों का कहना है कि सरकार गेहूं और चावल जैसे उत्पादन के लिए उन्हें न्यूनतम मूल्य प्रदान करने की दशकों पुरानी नीति को समाप्त करने की कोशिश कर रही है।