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सीजीआई चंद्रचू़ड़ और उनकी पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्‍पणी, पुलिस ने की FIR दर्ज

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ (Chief Justice D.Y. Chandrachud) और उनकी पत्नी (Wife) के खिलाफ सोशल मीडिया (Social media) पर अभद्र टिप्पणी (hate comments) करने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने एफआईआर दर्ज (FIR registered) की है. यह मामला चीफ जस्टिस और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से फैलाई गई झूठी और गलत जानकारी से जुड़ा है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एडमिन सिक्योरिटी ऑफिस से 9 सितंबर, 2024 को शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत में एक आपत्तिजनक ट्वीट और फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया गया, जो गलत तथ्यों पर आधारित था और जिसका मकसद न्यायपालिका की छवि खराब करना था. इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 सितंबर, 2024 को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 356, 217, 351, 61(2)(a) और आईटी एक्ट की धारा 66(C) के तहत दर्ज की गई है.

इसी प्रकार का एक मामला पश्चिम बंगाल में भी सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ को बदनाम करने और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर हमला करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने के आरोप में बुक किया गया है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि फुलबारी के सुजीत हलदार के खिलाफ कृष्णागंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि यह फर्जी खबरें लोगों के बीच अविश्वास और सार्वजनिक शांति को भंग करने के इरादे से फैलाई गई थीं. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे झूठी खबरें न फैलाएं.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से भी लोगों को इस प्रकार की गतिविधियों से बचने और अफवाहों से दूर रहने की चेतावनी दी है.