आधार कार्ड (Aadhar Card) अब हमारी पहचान का एक जरूरी दस्तावेज में शामिल हो गया है. इसे ना सिर्फ किसी प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसे कई दस्तावेजों के साथ लिंक करना अनिवार्य भी हो गया है. बैंकिंग से लेकर सरकारी काम आप बिना आधार के नहीं कर सकते हैं. सरकार ने कुछ समय पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख निर्धारित कर दिया था. ऐसे में जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan Aadhaar link) नहीं किया है, उन्हें ये काम जल्द से जल्द निपटना होगा, क्योंकि अब इसके लिए कम ही दिन बचे हैं. आखिरी तारीख तक लिंक नहीं कराने से आप पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है?
दरअसल, पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है. अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी इसे लिंक करा लें. अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
लगेगा भारी जुर्माना
आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आयकर विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. विभाग पहले ही अपने एक नोटिफिकेशन में कह चुका है कि टैक्सपेयर्स अगर 31 मार्च तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
कैसे चेक करें आधार कार्ड लिंक है या नहीं?
सबसे पहले ये जांच लें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं. अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप इसे जल्द से जल्द लिंक कर लें. आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जांच कर सकते हैं या फिर इस लिंक पर क्लिक करके सीधे उस पेज पर जा सकते हैं, जहां आपको पैन-आधार लिंक के बारे में जानना है. इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा. इसके बाद आपको नए टैब में इसकी जानकारी मिल जाएगी.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
- आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in खोलें.
- यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
- फिर नीचे बॉक्स में अपना पैन नंबर, आधार नंबर, अपना नाम दर्ज करें.
- कैप्चा कोड को ध्यान से देखें और बॉक्स में भरें.
- सारे बॉक्स भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें.
आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से लिंक हो जाएगा. ध्यान रहे पैन या आधार नंबर दर्ज करते समय कोई गलती न करें. इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर में भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा सकता है. पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ ऑरिजिनल भी दिखाना पड़ता है और वहां कुछ शुल्क भी लगता है. हालांकि ऊपर बताई गई ऑनलाइन प्रक्रिया भी बहुत आसान है.
आप मैसेज के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें.