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यूपी की अदालतों में बम धमाकों का साजिशकर्ता, बाटला हाउस मुठभेड़ के दोषी को अब मिलेगी सजा

बाटला हाउस मुठभेड़ मामला अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शामिल आतंकी आरिज खान दोषी करार दिया है। दोशी के सजा का फैसला अदालत 15 मार्च को सुनाएगी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा। दोषी अदालत ने आज आरिज खान को हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचरियों पर हमला, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी को गंभीर रूप से जख्मी करने, आम्र्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है। अदालत बाटला मुठभेड़ में सख्त सुजा सुनाने वाली है जिसका लोगों को इंतजार है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा एवं दो जख्मी पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात की जानकारी देने के निर्देश जांच अधिकारी को दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इसी हिसाब से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। परिवार को क्षति की भरपाई करनी होगी। बाटला हाउस कांड ाके 2008 में राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई थी।

2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ज्ञात हो कि 44 साल के मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में घात लगाये पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थीं। इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। ज्ञात हो कि इससे पहले 2013 में एक आतंकी शहजाद अहमद को बाटला हाउस मुठभेड़ में सजा हो चुकी है। बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भागने में कामयाब हो गए थे।

मुठभेड़ के दौरान साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद मारे गये थे। आरिज खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता है। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे। वारदातों के बाद आरिज खान पर 15 लाख रुपये का इनाम था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिये रेड कॉर्नर नोटिस जारी थी। आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था।