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मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 10 मई तक टली, कोर्ट ने ED को दिया ये निर्देश

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी गई है. प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार (6 मई) को सुनवाई टल गई.

राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 10 मई को सुनवाई होगी. आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ये चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है. सप्लीमेट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 हैं.

सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी 8 मई तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा है. ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा आबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड़ रुपये ती आपराधिक आय (Proceeds of Crime) का पता चला है.

सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को गिरफ्तार किया
आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है. एजेंसी ने इस मामले में अब तक सिसोदिया और 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है.

बता दें कि ईडी ने 4 मई को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. यह पहली बार था जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम लिया था. वहीं, इससे पहले आबकारी नीति मामले की समानांतर जांच कर रही सीबीआई ने अपने पूरक आरोपपत्र में मनीष सिसोदिया का नाम लिया था.