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बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही है 51 हजार रुपए, जानें कहां और कैसे मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश में राज्य सरकार कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है। सहायता के तौर पर लाभार्थी को कुल 51 हजार रुपए मिलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित या निर्धन परिवारों की निर्धन और श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह/निकाह के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है।

ये लोग हैं योजना के लिए पात्र

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या या कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। कन्या के लिए 18 साल और पुरुष के लिए 21वर्ष की आयु होनी चाहिए। बेटी का नाम विवाह पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। विधवा, कानूनी रूप से तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर निराश्रित महिला जो फिर से शादी करना चाहती है, वे भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं।

ऐसे होता है फायदा

कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना के लिए 48,000 रुपए कन्या के खाते में जमा हो जाते है। सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह या निकाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए तीन हजार रुपए यानी कुल 51 हजार दिए जाते हैं।

जान लें प्रक्रिया

आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में जरूरी अभिलेखों के साथ जमा कराना होता है। सरकार के सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट (socialjustice.mp.gov.in) पर जाकर आप इस स्कीम से जुड़ा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर इसके अलावा स्कीम से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी मिल जाएंगी। इस संबंध में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तब 0755-2556916 फोन नंबर पर कॉल कर और [email protected] मेल पर ई-मेल भी लिख सकते हैं।