उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामुहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले से प्रदेश में हड़कंप मच गया था। कुछ ही दिन में दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने तीन को फांसी की सजा सुनाई है। तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। छात्रा के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है।
यह था पूरा मामला
गौरतलब है कि 2 जनवरी 2018 को बुलंदशहर की एक इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा को ट्यूशन जाते वक्त कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। जिसके बाद छात्रा से सामुहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने जांच में तीन को आरोपित पाया था। कुछ दिनों बाद ही पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया और सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल तथा जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस द्वारा जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश/ पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का दोषी करार दिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतका के पिता और माता ने इसे न्याय की जीत करार दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल गौड़ ने कहा कि तीनों अभियुक्तों को छात्रा का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है।
पूरे प्रदेश में मचा था हड़कंप
इस घटना के बाद ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। प्रदेश सरकार ने भी कड़ा फैसला लेते हुए जल्द राजफाश के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने दोषियों को पकड़ कर मामले का राजफाश किया था और तीनों को जेल भेज दिया था।