पोर्न फिल्म मामले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दर्ज तीसरी एफआईआर में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गहना को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर वे जांच में शामिल हों।
गहना वशिष्ठ ने बांबे हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गहना वशिष्ठ की पोर्नोग्राफी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच ने एक वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने और शूटिंग में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। दरअसल अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित उनकी कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर्स और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एक मॉडल ने एफआईआर दर्ज करवाई है।