बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Interim President Sonia Gandhi) को 23 जून को जांच में शामिल होने के लिए कहा है. इससे पहले उन्हें 8 जून को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव (corona test positive) आने के कारण सोनिया गांधी ने कुछ समय मांगा था. अब ईडी ने उन्हें नया नोटिस जारी किया है. ईडी ने इसी मामले में राहुल गांधी को भी 2 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के देश से बाहर होने के कारण उन्हें कुछ और समय दे दिया गया था. इस केस में धन शोधन और हेराफेरी करने का आरोप है।
गांधी परिवार से जुड़े इस नेशनल हेराल्ड मामले में कई गंभीर आरोप हैं. यह केस एक इक्विटी लेनदेन से संबंधित है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर एसोसिएटेड जर्नल्स की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का कथित रूप से केवल 50 लाख रुपये का भुगतान करके हेराफेरी करने का आरोप है. इस केस को लेकर 2012 में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. इस के तहत आरोप लगाया गया था कि यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी की थी. शिकायत में आरोप था कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को ‘दुर्भावनापूर्ण’ तरीके से ‘हड़प’ लिया था।
राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया
नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी समन जारी कर 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है. एजेंसी की ओर से समन जारी किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह सरकारी एजेंसियों का दुरपयोग कर रही है।