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गुहार : High Court के आदेश पर अस्पताल ने कलेक्ट किया मरीज का स्पर्म , थोड़ी देर में हुई मरीज की मौत

बीते दिनों खबर आई थी. वडोदरा की एक महिला ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से गुहार लगाई है कि उसके मरीज पति का स्पर्म एकत्र कर लिया जाए. उसने इसके लिए पहले अस्पताल से अपनी बात रखी थी, लेकिन अस्पताल वालों का कहना था कि इसके लिए महिला के पति की मंजूरी भी आवश्यक है, जिसके बाद ही महिला ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. अब बीते दिनों गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने महिला को इस काम के लिए अनुमति दे दी थी. जिसके बाद वडोदरा के निजी अस्पताल में कोविड-19 (Covid-19) शिकार एक गंभीर मरीज का स्पर्म एकत्र कर लिया गया था. जिसके बाद अब खबर मिली है कि उस मरीज की कुछ ही घंटों में मौत हो गई.

अस्पताल ने किया मना

इस बारे में अस्पताल प्रशासन ने कहा कि एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेंब्रेन ऑक्सीजनेशन (ECMO) पर इलाज करवा रहे मरीज की बीते गुरुवार को मौत हो गई. बीते 10 मई को मरीज कोविड-19 से संबंधित परेशानियों के कारण वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में भर्ती हुआ था. तीन महीने पहले से मरीज कोविड का शिकार होने के बाद फिर बाइलेटरल निमोनिया से ग्रसित था. हाईकोर्ट के आदेशानुसार अस्पताल ने बुधवार के दिन टेस्टिक्युलर स्पर्म एक्स्ट्रेक्शन मेथड के जरिए मरीज का स्पर्म इकट्ठा किया था और शहर की IVF लैब में संरक्षित भी कर लिया था.

ये था पूरा मामला

बीते दिनों मरीज की पत्नी और माता पिता ने हाईकोर्ट में IVF प्रक्रिया के लिए ART की मंजूरी . वकील नीलाय पटेल ने कोर्ट से इस सुनवाई को जल्द कराया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर ने परिवार को ये स्पष्ट किया था कि ‘शायद 24 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा.’ इसके बाद दोपहर को महिला ने अपने वकील को फोन कर बताया कि इससे पहले कि स्पर्म एकत्र करना असंभव हो जाए, उनके पास ‘ज्यादा से ज्यादा तीन घंटे हैं.’

इस बारे में याचिकाकर्ता का कहना था कि मरीज की बेहोशी के कारण अस्पताल को स्पर्म डोनर की लिखित इजाजत नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण अस्पताल की तरफ से IVF प्रक्रिया के लिए मना करना उनके अधिकारों का हनन है. मरीज के नाजुक हालातों को देखते हुए कोर्ट ने अस्पताल को स्पर्म संरक्षित करने के निर्देश दिए थे. अब आज यानि की 23 जुलाई को होने वाली सुनवाई में ये तय होगा कि पत्नी को बच्चे के लिए ART प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी या नहीं.