यूपी के कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों (Compensation For Corona Affected Families) को सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इस संबंध आदेश जारी किया जा चुका है. पीड़ित इसका लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करें इस को लेकर भी शासन की ओर से स्थिति साफ की गई है. अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को उनके मूल जिले में ही आवेदन करना पड़ेगा. वहीं सरकार की ओर से मृत व्यक्तियों की जिलेवार सूची जारी की गई है. जिसके आधार पर ही परिजनों को आवेदन करना होगा. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जारी सूची टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज पते के आधार पर तैयार की गई है. हालांकि कुछ मामलों में मृतक मूल निवासी किसी जिले का है और उसके द्वारा टेस्ट किसी अन्य जिले में कराया गया है.
केस ट्रांस्फर करने की भी होगी सुविधा
इस स्थिति में स्टेट सर्विलांस अफसर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को मूल निवास के जिले में स्थानांतरित करने की व्यवस्था है. इसके बाद भी यदि कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसकी सूचना डीएम द्वारा विभाग को दी जाएगी, जिससे उक्त प्रकरण को स्टेट सर्विलांस अफसर को संदर्भित कर केस को पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा सके.
डीएम होंगे नोडल अधिकारी
वहीं कोरोना सहायता राशि के लिए डीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है. इसमें कोरोना मरीज की मौत पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा यदि एक महीने बाद भी मृत्यु होती है तो डीएम की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. दरअसल हाल की में शासन की ओर से डीएम और मंडलायुक्तों को कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लेकर आदेश जारी किए गए. कोरोना से मरने वालों के परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.