परंपरागत खेती से कम होती कमाई और किसानों पर बढ़ते हुए जोखिम को देखते हुए अब सरकार चाहती है कि लोग बागवानी फसलों (Horticulture Crops) पर फोकस करें. लेकिन इसके लिए किसान तब तैयार होंगे जब उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा. इसलिए हरियाणा सरकार नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की शुरुआत की है. ताकि किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकें. एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक के बाग के लिए अनुदान ले सकता है.
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि किसानों को अमरूद के बाग लगाने पर 11 हजार 500 रुपये, नींबू के बाग लगाने पर 12 हजार रुपये एवं आंवला के बाग पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से रकम किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी. यानी अमरूद के बाग लगाने पर किसानों को अधिकतम 1,15,000 रुपये, नींबू पर 1,20,000 एवं आंवला की बागवानी के लिए 1,50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद (Financial Assistance) मिल सकेगी.
इन फलों के लिए भी मिलेगी मदद
विटामिन ए, बी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर चीकू (Sapota) की खेती के लिए भी सरकार मदद देगी. इसके लिए प्रति एकड़ 9080 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. यानी 90,800 रुपये तक की मदद मिल सकती है. सरकार के मुताबिक चीकू की एक एकड़ की खेती पर 18,160 रुपये की लागत आएगी. फायदा लेने के लिए हरियाणा बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
इसी तरह आम के बाग के लिए 10200 रुपये प्रति एकड़ लागत बताई गई है. जिसका 50 फीसदी यानी 5100 रुपये प्रति एकड़ अनुदान होगा. अधिकतम अनुदान क्षेत्र 10 एकड़ होगा. यानी किसी एक किसान को अधिकतम 51,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी.
कैसे मिलेगी मदद, कहां होगा आवेदन?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान जमीन के कागजात, बैंक कॉपी व आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में अमरूद, आंवला व नींबू के बाग लगाए हैं, वे भी अनुदान राशि के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं.
इच्छुक किसान हरियाणा सरकार के बागवनी पोर्टल (http://hortharyanaschemes.in) पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. आवेदकों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी जमीन और फसल का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. आवेदक को अपनी जमीन का विवरण भी देना होगा. कुल रकबा सहित बैंक का विवरण भी देना होगा.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
-नए रजिस्ट्रेशन के लिए ‘किसान पंजीकरण’ पर क्लिक करें.
-पंजीकरण फार्म पर क्लिक करके व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ करें.
-उसे सेव करके अपने मद चुनिए एवं अपडेट पर क्लिक करें.
-फिर योजना पटल पर जाकर योजना स्कीम चुनें.
-आवेदन पर क्लिक करने के बाद फार्म में विवरण भरें.
-डॉक्युमेंट्स को अपडेट करें और सेव कर दें.
नुकसान की भरपाई के लिए बीमा
बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है. यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित हो सकती है.