ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपका भी कल से यानी 10 जनवरी के बाद का कोई रिजर्वेशन है या फिर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो जान लें कि आप ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे. जी हां… देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. आइए आपको बताते हैं कि 10 जनवरी के बाद कौन ट्रेन में सफर कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा…
10 जनवरी के बाद नहीं कर पाएंगे सफर
दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि आगामी 10 जनवरी के बाद ट्रेन में सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके पास में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है यानी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा रखी है.
दक्षिणी रेलवे ने दी जानकारी
आपको बता दें जिन भी लोगों के कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है. वह ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे. हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी तक सिर्फ दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी की गई है यानी ये नियम सिर्फ चेन्नई क्षेत्र के लोगों पर ही लागू होगा.
देना होगा 500 रुपये जुर्माना
इसके अलावा दक्षिणी रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेलवे परिसर में मास्क न पहनने वाले यात्रियों को भी 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां के रेलवे विभाग ने 6 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी की है.
दिखाना होगा सर्टिफिकेट
रेलवे ने बताया है कि उपनगरीय ट्रेन सेवा को 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा न रहे. इसके अलावा यात्रियों को यात्रा टिकट लेने के लिए कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. बिना सर्टिफिकेट आप सफर नहीं कर पाएंगे.
पहले लगता था 100 रुपये का फाइन
आपको बता दें पहले रेलवे मास्क न लगाने पर 100 रुपये का फाइन था, लेकिन पश्चिम रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस फाइन को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. वहीं, क्षेत्रों के हिसाब से रेलवे विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की जा रहीं हैं. पश्चिम रेलवे (Western Railway) रतलाम मंडल की तरफ से नए वैरिएंट ओमिक्रान (Omicron Virus In India) के प्रकोप को देखते हुए रेलवे बोर्ड की तरफ से भी नई गाइडलाइन जारी की गई है.