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आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई

मुंबई रेव पार्टी में केस (Rave Party Case) में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका को NDPS कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले से पहले ही NCB आर्यन खान(Aryan khan) को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंच गई है. बता दें इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

 

वहीं अरबाज मर्चेंट(arbaaz merchant) के वकील ने कहा, ‘बेल मिलने में Maintainability लगातार एक इशू बना रहा, और आखिर में जज ने बेल रिजेक्ट कर दी. Maintainable का मतलब है कि इस कोर्ट को बेल के मामले सुनने का अधिकार ही नहीं है. यह अधिकार सिर्फ सेशंस कोर्ट को है. अब हम सेशंस कोर्ट जाएंगे.’

बता दें आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सेशंस सुनवाई अब शनिवार के बजाय सोमवार को होगी. दरअसल, आज दूसरा शनिवार है, और कोर्ट बंद रहती है. इसीलिए कल होने वाली जमानत याचिका की सुनवाई अब सोमवार को होगी.

वहीं, आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे(satish manshinde) ने अखलाख केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर हमारे विरोध में कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं है तो आप एक मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते. अदालत में जमानत दिए जाने के पक्ष में बचाव में वकील शिंदे ने रिया चक्रवर्ती, सौबिक चक्रवर्ती, फैजान अहमद केस का हवाला भी दिया. साथ ही सौविक का एक साथ जमानत नहीं दिए जाने का तर्क भी बताया. हालांकि कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान (Aryan Khan) के अलावा अरबाज मर्चेन्ट, मुनमुन धमीचा, विक्रांत चोकर, मोहक जयसवाल, इसमत सिंह छेड़ा, गोमित चोपडा और नुपूर सतीजा न्यायिक हिरासत में हैं. इन सभी को फिहलहाल आर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा.

 

बता दें 2 अक्टूबर को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने इन्हें 2 दिनों की यानि 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 5 अक्टूबर को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 2 दिनों के लिए बढ़ा दी थी और 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया. इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.