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मुस्लिम पक्ष को झटका: मथुरा ईदगाह सर्वे रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मथुरा शाही ईदगाह कमेटी की याचिका खारिज

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह के कमिश्ननर सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर से सर्वे का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।

बता दें कि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मयंक जैन ने मथुरा विवाद से जजुड़ी सभी 18 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे ज्ञानवापी की तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर से करवाने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोका लगाई जाए।

इस मामले में हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट के आर्डर पर स्टे लगाने के लिए एक अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से सभी तथ्य और सबूत बाहर आ जाएंगे। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष इसे रोकना चाहता है।