कोरोना काल में देशभर की आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट ईएमआई भरना बन गया था लेकिन इस परेशानी को भी सरकार ने अपने स्तर पर ठीक कर दिया था। सरकार ने बैंकों को आदेश दिया था कि कि सभी बैंक ब्याज पर ब्याज का पैसा खाताधारकों को अकाउंट में वापस लौटा दें। जिसका समय अब आ गया है। आज 5 नवंबर है। आज के दिन बैंक लोन मोराटोरियम मामले में ब्याज पर ब्याज का पैसा खाताधारकों को लौटा देगी। जिससे ग्राहकों को काफी राहत मिलने वाली है।
बैंक ने ग्राहकों को किया मैसेज
दरअसल सरकार के आदेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को आदेश दिया था कि 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज (compound interest) और साधारण ब्याज (simple interest) के अंतर का जो भी पैसा होगा, वो खाताधारकों को लौटा दें। इसके बाद बैंक को सारा पैसा सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। पीटीआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बैंकों ने मोराटोरियम अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की रकम की रकम को ग्राहकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं, यानि ग्राहकों के खातों में पैसे भेजना शुरू भी कर दिया गया है।’ वहीं, सरकारी बैंकों की तरफ से ग्राहकों को एक अनुग्रह राशि का एक मैसेज भेजा गया है। जिसमें लिखा गया है कि, ‘Dear customer credited COVID-19 Relief ex-gratia of … On November 3 to your account,’
RBI ने दिया बैंकों को आदेश
बता दें कि पिछले महीने ही आरबीआई की तरफ से सभी वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया गया। जिसमें नॉन बैकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (NBFC) भी शामिल है। इस आदेश में आरबीआई ने कहा कि 6 महीने की लोन मोराटोरियम अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर वसूली की गई ब्याज पर ब्याज की रकम को 5 नवंबर तक ग्राहकों को वापस कर दिया जाए। इसको सीधे शब्दों में कहें तो 6 महीनों (मार्च-अगस्त) के दौरान चुकाए गए चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) और सामान्य ब्याज (Simple Interest) का जो भी अंतर होगा, वो आपको वापस हो जाएगा, इसे आसान भाषा में कैशबैक ही समझ लीजिए.
सरकार करेगी ब्याज पर ब्याज रकम की भरपाई
लोन मोराटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। जिसके बाद सरकार ने ग्राहकों को लोन मोराटोरियम की सुविधा दी थी। ये सुविधा मार्च से लेकर अगस्त 2020 की अवधि के बीच की है। इस सुविधा के तहत मोराटोरियम सुविधा लेने वाले ग्राहकों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। बैंक को ये सारा पैसा सरकार द्वारा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ही बकाया लोन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का पैसा खुद भरेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक के MSME, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन सहित 8 सेक्टर पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज नहीं वसूले जाएंगे।
किसे नहीं मिलेगा कैशबैक का फायदा
सरकार की इस सुविधा का लाभ कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के लिए लोन पर ग्राहकों को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि फसल और ट्रैक्टर लोन कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आता है, जो ब्याज-पर-ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) माफी योजना में शामिल नहीं है। यानी की किसानों को फसल और ट्रैक्टर लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम पर चक्रवृद्धि ब्याज देना ही होगा। इसमें किसानों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
वित्त मंत्रालय की और से बताया गया है कि अगर ग्राहक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), शेयर्स और बांड्स के बदले में लोन लिया है। तो इस ब्याज पर ब्याज माफी नहीं किया जाएगा। इस स्कीम का फायदा इन लोगों को नहीं मिलेगा। यह कर्ज सरकार की राहत की स्कीम से बाहर है। इसके अलावा इस स्कीम का फायदा उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, जिनके लोन अकाउंट 31 मार्च के पहले से ही एनपीए चल रहे होंगे।