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इस राज्य ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, भूमि कानून से जुड़ा फैसला भी आया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा शासित राज्य (State) गोवा (Goa) की सरकार (Goverment) ने बड़ा फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) ने सोमवार को जानकारी दी है कि गोवा सरकार की कैबिनेट ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रमोद सावंत ने कहा है कि केंद्र सरकार के सभी नॉर्म्स के अनुसार ही गोवा में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार के कर्मचारियों के लिए ये खुशी की बात है। इसके साथ ही सीएम में भूमि कानून से जुड़े फैसले पर भी फैसला लिया है।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में लैंड यूज चेंज यानी भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया है। सीएम ने बताया है कि कैबिनेट ने कुमुनिदाद/Comunidade जमीन संहिता में एक संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद भूमि उपयोग में बदलाव पर प्रतिबंध है। यानी कि किसी विशेष काम के लिए निर्दिष्ट सामुदायिक भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने एक बड़े सुधार के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) यानी की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे।