बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को 22 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ देशद्रोह के केस में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं. हाईकोर्ट ये देखना चाहता है कि इस मामले में दर्ज हुई शिकायतों में क्या कहा गया है. बांद्रा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जांच करने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया था लेकिन कंगना हाईकोर्ट चली गई थीं तो हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के आरोप में कंगना और उनकी बहन रंगोली पर देशद्रोह का केस मुम्बई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था जिसके खिलाफ कंगना ने याचिका दायर कर FIR को रद्द करने की मांग की थी लेकिन पिछली बार जहां 11 जनवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक टाल दिया था.
इसके बाद हुई सुनवाई में कंगना रनौत ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि उनके किसी भी ट्वीट से कोई हिंसा नहीं भड़की है और न ही उनकी वजह से कोई आपराधिक कृत्य हुआ है. अदालत इस मामले में 26 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगी. तब तक के लिए कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि 26 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी.
आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने बांद्रा कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया.