शादी-विहाह के रिश्तों पर अब भी कुछ क्रूर जातियों का कहर जारी है। महाराष्ट्र के जलगांव में जाति के बाहर शादी करने पर जात पंचायत ने बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया है। पंचायत ने महिला के उपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा के तौर पर पंचायत के 5 पंचों के थूक को चाटना और सिर पर चप्पल रखकर पूरे गाव में घूमने का फरमान भी जारी किया है। पीड़ित महिला अकोला जिले के नाथजोगी संप्रदाय की है। महिला ने पंचायत के इस फरमान के विरोध में अकोला के चोपड़ा पुलिस में पंचायत के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। जलगांव के चोपड़ा तालुका के चार्हर्ड़ी गांव में रहने वाली एक महिला की शादी अकोला जिले के वजगाव में रहने वाले साईनाथ नागो बाबर से साल 2011 में हुई है। शादी के बाद साईनाथ अक्सर शराब के नशे में महिला के साथ मारपीट करता। परिवार में हमेषा तनाव की स्थिति रहती थी। विवादों से परेशान महिला ने कोर्ट के माध्यम से साईनाथ से अलग होने का फैसला किया। महिला ने दूसरी शादी कर भी कर ली। महिला के कोर्ट जाने पर नाथजोंगी संप्रदाय के लोगों की पंचायत बैठी, जिसमें महिला और उसके सभी रिश्तेदारों को समाज से बाहर होने का फैसला सुनाया गया। महिला और उसके रिश्तेदारों का बहिष्कार करने का फरमान सुनाया गया। महिला पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, पंचायत के 5 लोगो के थूक को चाटना, और सिर पर चप्पल रखकर पूरे गांव में घूमने की सजा का ऐलान भी किया गया।
पीड़ित महिला ने बताया कि जाति पंचायत ने मुझे जाति से निकाला दिया है। उनका कहना है कि समाज के लोगों का थूक चाटो, चप्पल सिर पर रख कर गांव में घूमो, एक लाख रुपये जात पंचायत को दो, तब तुम्हें हम जाति में लेंगे। पंचायत के लोग मेरे सारे रिश्तेदारों को परेशान कर रहे है। महिला ने कहा कि साहब! मुझे न्याय चाहिए। पुलिस में जब इसके खिलाफ शिकायत की तो मुझ पर ऐसा ना करने का दवाब बनाया जाने लगा। मेरे रिश्तेदारों को धमकी दी जा रही है।
पंचायत की तरफ से महिला के रिश्तेदारों के बेटे-बेटी की शादियां भी नहीं होने दे रहे हैं। जातिगत अनादर किया जा रहा है। फिलहाल महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के रिश्तेदार सुदाम बाबर ने बताया कि ये दो-ढाई साल से समाज से बहिष्कृत किए है। जलगांव पुलिस एसपी डॉ. प्रवीण मुंडे से ने बताया कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संप्रदाय के पुरुषों को दो-तीन शादियां करने की छूट है। महिला एक से दूसरी शादी कर ले तो उसके लिए ऐसी सजा का एलान किया जाता है।