झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से जुड़े केस में राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह कार्रवाई पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता नवीन झा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने राहुल गांधी को लीगल नोटिस देकर अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था।
यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, लेकिन भाजपा में यह संभव है।
इस शिकायत वाद पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सिविल कोर्ट में इस मामले में 4 फरवरी यानी कल सुनवाई थी। इसे निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते राहुल गांधी पर कार्रवाई और सिविल कोर्ट की नोटिस पर रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा।