उत्तरकाशी (Uttarkashi) में मस्जिद निर्माण (Mosque Construction) का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठनों (Hindu organizations) ने एक बार फिर महापंचायत (Mahapanchayat) बुलाने का फैसला लिया है। बजरंग दल के प्रदेश संगठन मंत्री अनुज वालिया ने कहा कि उत्तरकाशी में जिस धार्मिक स्थल के कागजात दिखाए जा रहे हैं, उनमें कोई प्रमाणिकता नहीं है।
दावा किया कि धार्मिक स्थल अवैध है। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। एक दिसंबर को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। लोनिवि गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में अनुज वालिया ने कहा कि लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि धार्मिक स्थल में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यह धार्मिक स्थल अवैध है।इसके खिलाफ बड़े आंदोलन का निर्णय लिया गया है। 25 नवंबर को गंगाघाटी में तहसीलस्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। एक दिसंबर को एक हिंदू महापंचायत का आयोजित होगी। देवभूमि विचार मंच के बैनर तले उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है।
जिसमें विहिप, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के लोग शामिल होंगे। इस दौरान विहिप के प्रदेश संगठन मंत्री अजय, जिला महामंत्री कीर्ति महर, अंकित बंठवाण, गणेश, अजय बडोला, दिनेश पंवार मौजूद रहे।
तीन आरोपियों को 4 धाराओं में जमानत
धार्मिक स्थल विवाद मामले में बीते दिनों सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने सहित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार जितेंद्र चौहान, सोनू नेगी और सूरज डबराल को गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने चार धाराओं में जमानत दे दी।
सीजेएम कोर्ट में बीतेे 5 नवंबर को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि, मामले में दूसरी एफआइआर की एक धारा में जमानत अर्जी खारिज हुई है, जो कि सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।गुरुवार को अधिवक्ता एसपी नौटियाल, प्रदीप जगूड़ी और अंकित बंठवाण ने बताया कि सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट के लिए दर्ज की गई एफआईआर के तहत बीएनएस की धारा 196, 299, 302 और 353 में उक्त लोगों को गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
उन्होंने बताया कि दूसरी एफआआइ 307 बीएनएस में जमानत अर्जी खारिज हुई है। चूंकि यह मामला सत्र न्यायाधीश के सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि दूसरी एफआइआर में जमानत न मिलने पर वह अभी जेल में बंद हैं। उत्तरकाशी में बीती चौबीस अक्तूबर को धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हुआ था।