हरियाणा में ग्राम पंचायत की जमीन पर जिन ग्रामीणों ने 100 से 500 गज में मकान बना लिया है और वह 20 साल पुराना है तो उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर यह मकान किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में हुआ तो उसे मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व की सरकारों ने गरीब लोगों को प्लॉट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं दी गई। हमारी सरकार ने उन सभी लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्री व कब्जा दिया है। पांच लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के लिए सर्वे चल रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके पहले फेज की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार ने गरीबों को शहरों में 30 गज, महाग्राम में 50 गज और गांवों में 100 गज का प्लॉट देने का निर्णय लिया है।
विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने भी गरीब वर्गों के लिए प्लॉट देने का निर्णय लिया है। जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपये की राशि भेजी है ताकि वे प्लॉट ले सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे चल रहा है। जो गरीब व्यक्ति योजना के अंतर्गत आता है, उसको सरकार मकान बनाकर देगी।