अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील जिंदल की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने, बंधन बनाने व दुष्कर्म करने के मामले में बरवाला एरिया के अमित व कपिल को 20-20 साल की कैद और हरेक को 1.08 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर उनको 1-1 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने जान से मारने की धमकी देने वाले तीसरे दोषी अमन को 2 साल की कैद की सजा सुना उसकी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने उनको 4 दिन पहले दोषी करार दिया था।