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ITR दाखिल करने के बाद भी आ सकता है नोटिस, ऐसे डाउनलोड करें AIS

इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) यानी आईटीआर (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (Financial Year 2021-22) या असेसमेंट ईयर 2022-23 (Assessment Year 2022-23) के लिए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR Filing 2022-23) दाखिल कर सकते हैं. सरकार ने इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय किया है. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आईटीआर फाइलिंग के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. इन बदलावों के बारे में जान लेना जरूरी है, वर्ना हो सकता है कि आईटीआर दाखिल करने बाद भी आपको डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाए।

AIS में सारी कमाई का ब्यौरा
दरअसल, टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया टूल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या एआईएस (Annual Information Statement- AIS) लॉन्च किया है. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को 1 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था. आईटी डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत आईटीआर फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और चीजें सरल बनाने के लिए की है. यह स्टेटमेंट 26AS की तुलना में ज्यादा जानकारी प्रदान करता है. केवल हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन और टीडीएस का उल्लेख फॉर्म 26AS में किया जाता है जबकि एआईएस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन और शेयर ट्रांजैक्शन के सभी विवरण शामिल होते हैं।

एआईएस की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा. टैक्सपेयर्स अब अपने आईटीआर को फाइल करने से पहले इसे एआईएस (AIS) के जरिए सत्यापित कर सकते हैं और भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का सामना करने से बच सकते हैं।

कैसे डाउनलोड करें AIS
>> सबसे पहले आपको पैन/आधार और पासवर्ड के ज़रिए आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
>> सबसे ऊपर ‘Services’ सेक्शन में जाएं और ‘AIS’ पर क्लिक करें.
>> इसके बाद, ‘Proceed’ पर क्लिक करना होगा.
>> अब आपको डाउनलोड पर टैप करना है. यहां आप पीडीएफ या JSON का विकल्प चुन सकते हैं।