डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। फैसला कैप्टन सरकार के पक्ष में आया है, जिसके बाद अब दिनकर गुप्ता ही पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे।
ज्ञात हो कि 7 फरवरी, 2019 को दिनकर गुप्ता को डीजीपी पद पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 17 जनवरी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को खारिज करने के आदेश दिए थे। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि कैट का फैसला तथ्यों पर आधारित नहीं है। फैसला संदेह और अनुमान के आधार पर दे दिया गया। ऐसे में फैसले पर रोक लगाई जाए।
सरकार द्वारा कहा गया कि नियमों को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति की गई है। यूपीएससी ने जिन तीन अफसरों के नाम सरकार को भेजे थे, उनमें से एक की नियुक्ति की गई। गुप्ता की नियुक्ति में उनसे वरिष्ठ कई पुलिस अधिकारियों को नजरअंदाज किए जाने के चलते डीजीपी (मानवाधिकार आयोग) मोहम्मद मुस्तफा और डीजीपी (पीएसपीसीएल) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने गुप्ता की नियुक्ति को कैट में चुनौती दी थी।
केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरफ से भी कैट के फैसले को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई। वहीं आज हाईकोर्ट ने ये फैसला यूपीएससी और पंजाब सरकार के पक्ष में सुना दिया है औऱ दिनकर गुप्ता ही पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे।