भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग हुक्मों के द्वारा पंजाब विधान सभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जन प्रतिनिधि एक्ट, 1951 के सेक्शन 78 के अनुसार निश्चित समय-सीमा के अंदर अपने चुनाव खर्चे का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया जिस कारण जन प्रतिनिधि एक्ट, 1951 के सेक्शन 10 ए अनुसार अगले 3 साल तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया है।
विवरण देते हुये उन्होंने बताया कि इन 7 उम्मीदवारों में मालेरकोटला और फाजिल्का जिलों के 2-2 उम्मीदवार और मानसा जिले के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। 15 फरवरी, 2024 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किये हुक्मों के द्वारा मानसा विधान सभा सीट से चुनाव लड़ने वाले जीवन दास बावा, तरुणवीर सिंह आहलूवालीया और वैद्य बलवंत को अयोग्य करार दिया गया है। इसी तरह 24 जनवरी, 2024 को हुए हुक्मों में फाजिल्का जिले की जलालाबाद विधान सभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बलजीत सिंह और बल्लूआना विधान सभा सीट से चुनाव लड़ने वाले पृथ्वी राम मेघ को भी अयोग्य घोषित किया गया है।
सिबिन सी ने आगे बताया कि 29 जनवरी, 2024 के हुक्मों अनुसार मालेरकोटला जिले की मालेरकोटला विधान सभा सीट से उम्मीदवार धरमिन्दर सिंह और अमरगढ़ सीट से उम्मीदवार सतवीर सिंह शिरा बनभौरा को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया है।