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Driving License, RC News: सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा ऐलान, ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी के दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी

कोरोना वायरस के इस दौर में केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों को फिर से बड़़ी राहत दी है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से खत्म हो गई वो अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड माने जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने इनकी वैलिडिटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री (Union Road Transport and Highways Ministry) ने कहा है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज ( RC validity extended), गाड़ी का परमिट (Vehicle Permit validty extended) और फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate validity extended) की वैलिडिटी जो 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी तो अब वह 31 मार्च तक वैलिड माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने वाला कदम है, जिनकी वैलिडिटी फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रहे है या हो चुके हैं।

यह चौथी बार है जब सरकार ने इनकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। इसके पहले अगस्त में सरकार ने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो किसी वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं।