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Covid Guidelines: बिहार में कल से नाइट कर्फ्यू, 8वीं तक के स्कूल बंद, श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री

बिहार (BIHAR) में छह से 21 जनवरी तक के लिए रात्रि कर्फ्यू (night curfew) रहेगी। यह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य में इससे पहले 18 अप्रैल, 2020 को नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। प्री-स्कूल से आठवीं कक्षा (Pre-school to class VIII) तक के लिए स्कूल और कोचिंग (school and coaching) बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। नौवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं से संबंधित स्कूल, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।

ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थगित रहेगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ये सभी निर्देश गुरुवार यानी छह जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए हैं। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सभी जिलों और संबंधित विभागों से रिपोर्ट ली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी जानकारी पदाधिकारियों से ली।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। औरंगाबाद में समाज सुधार अभियान के दौरे से पटना लौटने के बाद उन्होंने यह बैठक की। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रायोजन के लिए निजी वाहन का परिचालन हो सकेगा।

मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, पर रोक नहीं होगी। साथ ही, काम पर जाने वाले सरकारी सेवकों और अन्य आवश्यक सेवाओं के निजी वाहन तथा अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन चल सकेंगे।

पैदल चलने वालों के लिए भी मास्क जरूरी
निजी वाहनों, सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री न बैठें। सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।

दुकानें व प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खुलेंगे
सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। वहीं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और अनिवार्य सेवाओं के लिए कइयों को इसे राहत भी दी गई है। राहत पाने वालों में बैंकिंग, बीमा और एटीएम तथा वित्तीय कंपनियों के कार्यालय आदि होंगे। साथ ही औद्योगिक और निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, कुरियर सेवाएं, कृषि ए‌वं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। दुकानों ए‌वं प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना होगा। शर्तों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये रहेंगे आम लोगों के लिए बंद
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरिजाघर
पार्क, जिम, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम
सिनेमा हॉल, उद्यान और शॉपिंग मॉल
शर्तों के साथ सामाजिक आयोजन
विवाह समारोह में 50 व्यक्ति जा सकेंगे
अंतिम संस्कार व श्राद्ध में भी 50 लोग
सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद

आधी क्षमता के साथ खुलेंगे
आठवीं कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाएं
रेस्टोरेंट और खानपान की सभी दुकानें
सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर

आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी
सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं, विवाह समारोह में डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी। उधर, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी कर्मी दोनों टीके का डोज ले चुके हैं।

सभी प्रकार के मेले और प्रदर्शनी प्रतिबंधित
सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं गृह विभाग ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा, सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से जिला प्रशासन अनुपालन कराएगा। निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर अस्थायी रूप से बंद करने आदि सख्त कार्रवाई प्रशासन कर सकेगा। जिला प्रशासन आवश्यक समझे तो अपने जिले में और अधिक पाबंदी लगा सकेगा।

कार्यालयों में 50% उपस्थिति, बाहरी के प्रवेश पर रोक
सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट रहेगी। इनमें जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत कर्मी, जलापूर्ति, सवच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग आदि अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय कार्य करेंगे।