सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले को लेकर सुनवाई शुरू होते हीं स्थगित हो गई है। केंद्र सरकार ने अपना फैसला साझा करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा है। इस पर मामले को स्थगित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीएसई से कहा है कि अगर उसने परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और परीक्षा रद्द करने के लिए अपनी पिछले वर्ष की नीति का पालन नहीं करने का इरादा है तो उसके लिए उचित कारण भी बताएं।
गुरुवार तक जमा करें फैसला- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के समय पर सहमति जताते हुए केंद्र और सीबीएसई से गुरुवार तक अपना फैसला साझा करने को कहा है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप एक निर्णय लें। लेकिन अगर आप परीक्षा आयोजित नहीं करने के लिए पिछले साल लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आपको हमें अच्छे कारण बताना चाहिए।
आपको उचित कारण बताना होगा
पीठ ने कहा कि जो भी निर्णय उचित हो, वह लें। लेकिन जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं। उन्हें ध्यान में रखें। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए। यदि आप पिछले साल की नीति से हटकर निर्णय ले रहे हैं तो आपको उचित कारण बताना होगा। लगभग इसी तरह की स्थिति पिछले वर्ष में थी।