उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब राज्य कर्मचारी सुबह और शाम की RSS की शाखाओं, साथ ही अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन गतिविधियों में शामिल होने से राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि इस आदेश के तहत राज्य कर्मचारियों को RSS के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह तब तक मान्य होगा जब तक इसमें सरकारी कर्तव्यों और दायित्वों में कोई रुकावट न आए। अर्थात्, कर्मचारी इन गतिविधियों में सरकारी कार्यालय के समय से पहले या बाद में ही शामिल हो सकते हैं।
इस आदेश के अनुसार, किसी भी राजकीय कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखाओं या अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इससे उनके सरकारी कर्तव्यों और दायित्वों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार, सरकारी कार्यालयों के समय में कोई भी गतिविधि कर्मचारी के सरकारी कर्तव्यों के साथ टकराव नहीं पैदा करनी चाहिए।